Admission Criteria

सत्र के प्रारम्भ में कक्षावार रिक्त स्थानों पर विभागीय नियमानुसार शैक्षणिक दस्तावेजों की जाँच के पश्चात विद्यार्थी को प्रवेश दिया जाएगा।
कक्षा प्रवेशिका में आयु तथा शेष कक्षाओं में स्थानान्तरण प्रमाण पत्र के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा।
शिक्षा विभाग समय-समय पर विद्यार्थी की कक्षावार शैक्षणिक आयु के सम्बन्ध में निर्देश जारी करता है। जिसका अनुपालन शैक्षिणक संस्थाओं के लिए अनिवार्य है।
आर.टी.ई. अधिनियम अनुसार कक्षा वार विद्यार्थी की आयु निम्नानुसार निर्धारित की गई है।

L.KG4 Years
U.K.G5 YEAR
I6 Years
II7 Years
III8 Years
IV9 Years
V10 Years
VI11 Years
VII12 Years
VIII13 Years